Free Scooty Yojana Registration 2024: Apply Online for Labour Department Haryana Scheme The Haryana Labour Department has released the official notification for the Free Scooty Yojana 2024. Eligible applicants can now access the online application form on the official website: hrylabour.gov.in. Get the direct link to download the notification and apply online for this scheme.
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत देने के उद्देश्य से, बोर्ड द्वारा ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के रूप में प्रदान की जाएगी।
प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की शर्ते:
एक वर्ष की नियमित सदस्यता और वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूरी तरह से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है।
पंजीकृत श्रमिक की पुत्री, जो महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है, उसे महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
केवल वही छात्रा इस प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी, जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान या कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो।
पात्र छात्रा की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह अविवाहित होनी चाहिए।
श्रमिक की पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए (यदि लागू हो)।
छात्रा द्वारा पास की गई 12वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक होना आवश्यक है।
इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है।
लाभ की अधिकतम सीमा ₹50,000 या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के रूप में प्रदान की जाएगी।
आवेदक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से एक महीने के भीतर ऑनलाइन अपलोड करेगा, अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी लाभ का पात्र नहीं होगा।
Eligibility Criteria:
योजना के लिए पात्रता: सभी
आवेदन की सीमा: 1
सदस्यता अवधि: 1 वर्ष
मृत्यु के बाद भी लागू: हाँ
लाभ:
₹50,000 (पचास हजार रुपये)
प्रक्रिया:
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री, जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है, की गतिशीलता को आसान बनाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के रूप में प्रदान की जाएगी।
अधिक पात्रता विवरण के लिए कृपया अधिसूचना/विज्ञापन पढ़ें।
Required Document:
कॉलेज/उच्च शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा सत्यापन
पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री को उच्चतर शिक्षा के दौरान उसकी गतिशीलता को सरल बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की शर्ते
एक वर्ष की नियमित सदस्यता लेना और वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूरी तरह से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है।
पंजीकृत श्रमिक की पुत्री, जो महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हो, उसे महाविद्यालय/उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
केवल वही छात्रा इस प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी, जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान/कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो।
श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वह अविवाहित होनी चाहिए।
श्रमिक की पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए (यदि लागू हो)।
छात्रा द्वारा पास की गई 12वीं कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक होना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में केवल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद तक सीमित है।
लाभ की अधिकतम सीमा ₹50,000 या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के माध्यम से दी जाएगी।
आवेदक को इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के एक महीने के भीतर ऑनलाइन अपलोड करना होगा, अन्यथा वह भविष्य में किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत लाभ का पात्र नहीं होगा।
Eligibility / पात्रता
Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
Scheme For / इस योजना के लिए : All
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
Benefits / लाभ
Rs.50000
Process / प्रक्रिया
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री को उच्चतर शिक्षा के दौरान उसकी गतिशीलता को सरल बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, ई-रुपये के रूप में प्रदान की जाएगी।