Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana शादी कराने के लिए सरकार ₹50000 से ₹2.5 लाख

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना, जिसमें गरीब परिवार को काफी मदद मिलती है इस योजना के तहत हर एक परिवार को ₹50000 दिया जाता है. यदि आपके परिवार में कोई भी लड़की है उसकी शादी करने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है तो यहां पर सरकार 50,000 से 2 लाख प्रदान करती है. यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज का यह लेख आपके लिए है। Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

हर एक राज्य में यह योजना लागू है और हर एक राज्य में इस योजना का नाम अलग-अलग है. यदि आप किसी भी राज्य से है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अगर आप देश के किसी भी राज्य से आते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ दे सकते हैं।

राज्य में रहने वाले, हर एक परिवार को अपनी बेटी की विवाह के लिए सरकार इस योजना को लाई है आज आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है ऐसे में आपके परिवार में शादी के लिए कहीं से कर्ज लेने पड़ते हैं तो कहीं से आपको मांगने पड़ते हैं आमतौर पर काफी ऐसे परिवार है जो अपनी बेटियों को शादी करने के लिए जमीन तक गिरवी रख देते हैं इसी को कम करने के लिए सरकार कन्या विवाह योजना लाई है. ताकि गरीब से गरीब परिवार को लाभ मिले।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य की गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर शादी का बोझ कम करना और बाल विवाह को रोकना है।

इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकना है तथा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। आज देश में ऐसे कई परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और उनके पास इतने पैसे नहीं है जितना शादी में खर्च होते हैं इस स्थिति को देखते हुए सरकार भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओं को विवाह आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान राशि प्रदान करती है।

  • Online :- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज के ऑफिशल साइट पर विकसित करें और अभी तक का पर्सनल जानकारी भरना है।
  • Offline :- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ग्राहक को अपने स्थित नगर निगम यानी में प्रवेश करें वहां पर कन्या विवाह योजना फार्म प्राप्त करे
  • महिला राज्य की निवासी होनी चाहिए।
  • लड़की की उम्र 18 साल और लड़के का उम्र 21 साल होना चाहिए।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3-5 लाख से कम होनी चाहिए।
  • महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए।
  • परिवार बीपीएल रेखा में आनी चाहिए।
  • लड़की का विवाह 1 साल से कम होना चाहिए।
  • आवेदक पहले इस scheme का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • लड़की और लड़के का जन्म प्रमाण
  • आवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ज्वाइनिंग फोटो

देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि देश में कई ऐसे राज्य है जो अपने राज्य निवासियों को शादी के दौरान राशि प्रदान करती है तो आज हम इन योजना के द्वारा दी जाने वाली राशि किन राज्यों में लागू होती है उन सभी राज्यों के बारे में बताएंगे और इसके अलावा किन नाम से योजना चलाई हैं उनके भी बारे में बताएं तथा इस योजना में कितना पैसा कौन राज्य देता है यह भी जानेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के एक परिवार में अधिकतम दो कन्याओं का विवाह कराने के लिए ₹25000 प्रधान करती है यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको राज्य सरकार कन्या विभाग योजना के तहत राशि प्रदान करती है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए, सबसे पहले आपको https://cgwcd.gov.in/departmental-schemes इस साइट पर विजित करना है इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है. अब आवेदक का पर्सनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करे सबमिट कर दे। इस दौरान आपके दस्तावेज verify किये जाएगा। 7 से 14 दिनों के अंदर approval हो जाएगा और फिर आप इस योजना का पात्र हो जाएंगे।

मध्य प्रदेश में रहने वाली, सभी लड़कियों को मिल रहा है। राज्य में लड़कियों को कन्या विवाह योजना के माध्यम से सहायता प्राप्त हो रही हैं। राज्य सरकार गरीब और सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करते हुए योग्य लड़कियों को उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है।

यह योजना 2006-04-01 को प्रारंभ की गई थी. यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के महिलाओं को दिया जाता है. सामूहिक विवाह समारोह के दिन, दुल्हन को 51,000 रुपये का अकाउंट पेयी चेक मिलेगा। साथ ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को प्रति दुल्हन 8,000 रुपये मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है बस आपके पास निवास प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए।

  • राज्य सरकार के http://mpvivahportal.nic.in/ ऑफिशल साइट ओपन करे।
  • अब Login बटन पर क्लिक करें।
  • इस पर एक अकाउंट बना लीजिए इसके बाद न्यू पंजीकरण पर क्लिक करें महिला का नाम मोबाइल नंबर, पति या पिता का जानकारी भरे।
  • अन्य कागज uploaded करे।
  • Submit कर दे।

बिहार राज्य सरकार ने इस योजना का नाम रखा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना. इस योजना के तहत बिहार राज्य के सभी निवासियों को विभाग के द्वारा ₹51000 राशि प्रदान करती है।  इसमें आवेदन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है अन्यथा नजदीकी नगर निगम, ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन दे सकते है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को इन पोर्टल पर जाकर जानकारी पड़नी होती है।

  • सबसे पहले https://serviceonline.bihar.gov.in/ पोर्टल खोले।
  • अब पंजीकरण ऑप्शन पर टैब करे।
  • महिला का पर्सनल जानकारी भरे।
  • Submit कर दे।

केंद्र और राज्‍य सरकारों की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं. जिनमे से एक है. पंजाब सरकार ने अपने राज्यों में कई योजना चलाई गए इस योजना का आरंभ 1997 में ही की गई थी और यह योजना अभी तक लागू है. इस योजना के तहत एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियों के परिवारों को लड़की की शादी के लिए ₹51,000 रुपये की सहायता देती है.

इसके अलावा किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां, अनुसूचित जाति की विधवाओं होने के समय भी इस स्‍कीम के तहत 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है. इस योजना में परिवार में दो लड़कियों को दी जाती है और यह आमतौर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए है इस योजना में लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड, पासवर्ड साइट फोटो, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपकी परिवार की वार्षिक आय 32,790 होनी चाहिए.

यदि आप पंजाब से हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार आपको ऑफिशल साइट के द्वारा आवेदन करने का विकल्प देता है तो बस आपको राज्य सरकार द्वारा चलाई गई ऑफिसियल साइट पर विजित करना है और रजिस्ट्रेशन कर देना है. इसके बाद आवेदक का पर्सनल जानकारी भरनी है जैसे कि आवेदक का नाम पति/पिता का नाम, मोबाइल नंबर, घर, जिला राज्य इसके बाद अन्य जानकारी भरनी है उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है और सबमिट कर देनी है।

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