PM Shram Yogi Mandhan Yojana Registration
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Registration : सरकार दे रही है सभी को 3,000/- रूपये हर महिना जल्दी करे आवेदन?: दोस्तों, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 3000/- रूपये मासिक पेंशन दी जाती है यह भारत सरकार की योजना हैं इस योजना में भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन करके 3000/- रूपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते है इस लेख में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में डिटेल में जानकरी प्राप्त करेंगे |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कौन- कौन आवेदन कर सकता है?
- वे सभी अंसगठित मजदुर जिनकी मासिक आय 15000/- से कम है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है |
- इस योजना का लाभ सभी अंसगठित मजदुर जिनका ई-श्रम कार्ड बन चूका है वे लाभ ले सकते है|
- (जैसे वे मजदुर जो रेहड़ी-ठेला, ईंट-भटे, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलु कामगार श्रमिक, Construction Workers, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, self employed,निर्माण श्रमिक , हैण्ड लूम वर्कर, चमड़ा वर्कर आदि मजदुर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है और मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते है )
- वे अंसगठित मजदुर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम है और मासिक आय 15,000 /- से कम है वे इस योजना में आवेदन कर सकते है |
इस योजना का लाभ लेने के नियम व शर्तें क्या है
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिये |
- इस योजना में सिर्फ असगठित क्षेत्र के मजदुर ही आवेदन कर सकते है |
- अगर किसी श्रमिक का NPS, ESIC या EPF कटता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता|
- अगर कोई व्यक्ति Tax Pay करता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता |
- यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति/ पत्नी इस योजना को आगे शुरू रख सकता है और आगे का जो भी contribution है वह उसे भरना होगा व 60 वर्ष की आयु होने के बाद उस व्यक्ति की 3000/- रूपये की मासिक पेंशन लग जाएगी |
- आवेदक की मृत्यु हो जाने पर अगर नॉमिनी चाहे तो इस योजना को बंद भी करवा सकता है
- जितनी राशी आवेदक द्वारा भरी गयी थी उतनी राशी ब्याज (ब्याज दर seving a/c के अनुसार दी जाएगी) सहित नॉमिनी को वापिस दे दी जायेगी|
- इस योजना में आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की एजुकेशन की जरूरत नहीं है अनपढ़ से लेकर पढालिखा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है |
- आवेदक की मृत्यु के बाद उसके spouse को इस योजना का लाभ मिलेगा | इसमें spouse को 50% पेंशन दी जाएगी |
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- श्रमिक बोर्ड का पंजीयन क्रमांक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
किस प्रकार करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन खाता खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले www.maandhan.in वेबसाइट पर जाना होगा.
- वहां आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ (Click here to apply now) ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- वहां क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा.
- इस पेज पर आपको सेल्फ इनरोलमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- वहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
- इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद नाम, ई-मेल और कैप्चा कोड को भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
- ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा.
- आपको इस फॉर्म को भरना होगा.
- अब आपकों इसे सबमिट कर देना होगा.
- इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा.
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